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SC ST OBC Scholarship Yojana कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना

Published On: October 6, 2025
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SC ST OBC Scholarship Yojana कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना से मिलने वाला लाभ

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक सरकारी स्कूल / सरकार / सी.बी.एस.ई. / राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में 9 वीं और 10 वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के नियमित, पूर्णकालिक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना

आवेदक के माता-पिता/अभिभावकों की कुल वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए ही मिलेगी। छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगी। छात्रवृत्ति उस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी जहां से आवेदक संबंधित (निवासी) है

सभी पात्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को इस योजना में निर्धारित छात्रवृत्ति दी जाएगी।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना से मिलने वालें फ़ायदे

  1. छात्रवृत्ति (रुपये प्रति माह) (एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए): डे स्कॉलर्स के लिए 225 रुपये, हॉस्टल में रहने वालों के लिए 525 रुपये.
  2. पुस्तकें और तदर्थ अनुदान (रुपये प्रति माह) (एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए): डे स्कॉलर्स के लिए 750  रुपये, हॉस्टल में रहने वालों के लिए 1000 रुपये.

दिव्‍यांग व्यक्ति के लिए अतिरिक्त मासिक भत्ता (शारीरिक रूप से अक्षम)

गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे लोग –

  1. शिक्षा भत्ता (नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए) – 160 रुपये
  2. परिवहन भत्ता (यदि विद्यार्थी छात्रावास में नहीं रहते हैं जो शैक्षणिक संस्थान के परिसर के भीतर है) – 160 रुपये
  3. अनुरक्षण भत्ता (केवल गंभीर रूप से दिव्‍यांग डे स्‍कॉलर विद्यार्थियों/ कम गंभीर दिव्‍यांगता वाले विद्यार्थियों के लिए) – 160 रुपये
  4. हेल्पर भत्ता (शैक्षणिक संस्थान के छात्रावास में रहने वाले गंभीर रूप से से दिव्‍यांग विद्यार्थी को सहायता देने के इच्छुक किसी भी छात्रावास के लिए स्वीकार्य) – 160 रुपये
  5. मानसिक रूप से मंद और मानसिक रूप से बीमार विद्यार्थियों को कोचिंग भत्ता – 240 रुपये

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना के लिए पात्रता

आवेदक एक विद्यार्थी होना चाहिए.

आवेदक को कक्षा 9वीं या 10वीं कक्षा में अध्ययनरत होना आवश्यक है।

आवेदक अनुसूचित जाति से होना चाहिए।

आवेदक के माता-पिता/अभिभावक की कुल आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर होनी चाहिए।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना के लिए दस्तावेज

आधार संख्या।

छात्रवृत्ति के लिए, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन की एक प्रति।

विद्यार्थी के हस्ताक्षर के साथ एक पासपोर्ट आकार का फोटो (नई छात्रवृत्ति के लिए)।

सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं के संबंध में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री आदि की एक-एक स्व-सत्यापित प्रति।

अधिकृत राजस्व अधिकारी (जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र।

राजस्व अधिकारी (जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो) द्वारा एक प्रमाण पत्र के रूप में जारी की गई स्व-नियोजित माता-पिता/अभिभावक की आय की घोषणा।

नियोजित माता-पिता/अभिभावक का उनके नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।

राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया, नियोजित माता-पिता/अभिभावक की आय का समेकित प्रमाण पत्र (केवल आय के किसी अन्य या अतिरिक्त स्रोत के मामले में)।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना में आवेदन कैसे करें?

चरण 1: सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और राज्य सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है) शैक्षणिक वर्ष के 30 नवंबर तक विद्यार्थी द्वारा संस्थान / स्कूल के प्रमुख को जमा किया जाना चाहिए।

चरण 2: विद्यार्थियों से प्राप्त विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को संस्था प्रमुख द्वारा जांच के बाद और उनकी सिफारिश के साथ ब्लॉक / जिला स्तर के अधिकारियों को अग्रेषित किया जाएगा।

चरण 3: राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस योजना के तहत छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के लिए उपयुक्त जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों/संस्था प्रमुखों को, जैसा उपयुक्त होगा, अधिकार सौंपेगा।

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